दिल्ली में सरकारी नौकरी में आरक्षण के लाभ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण फैसले में कहा, एक राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति को दूसरे राज्य के नौकरी में इस जाति को मिलने वाले आरक्षण नही मिलेगा।
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