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Thursday 30 August 2018

दूसरे राज्य में आरक्षण लाभ पर SC का फैसला

दिल्ली में सरकारी नौकरी में आरक्षण के लाभ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण फैसले में कहा, एक राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति को दूसरे राज्य के नौकरी में इस जाति को मिलने वाले आरक्षण नही मिलेगा।

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