यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में लॉ कमिशन ने कंसल्टेशन पेपर जारी करते हुए कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को पिता की संपत्ति में अधिकार देने के लिए कानून बनाने की दरकार है। इसके साथ ही कहा है कि लड़का और लड़की की शादी की उम्र एक की जानी चाहिए।
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