मध्यप्रदेश और राजस्थान में फर्जी वोटरों के आरोपों वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि मध्यप्रदेश में वोटर लिस्ट की टेक्स्ट फाइल विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई, जबकि अापने राजस्थान में उपलब्ध कराई है। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने आयोग को 10 सितंबर तक इस बारे में जवाब देने कहा है। अदालत कांग्रेस नेताओं कमलनाथ और सचिन पायलट की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
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