अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन में आरक्षण देने से संबंधित मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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