उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अश्लीलता फैला रही 857 पॉर्न साइट्स को बंद करने का आदेश पारित किया है। यह आदेश करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि इस संबंध में केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना का मोबाइल कंपनियों द्वारा अनुपालन किया या नहीं।
from The Navbharattimes https://ift.tt/2OVr2ae
No comments:
Post a Comment