सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्राइवेट कंपनियों के साथ आधार लिंक करवाना अनिवार्य नहीं है. अब आप टेलिकॉम कंपनियों, बैंकों, म्यूचुअल फंडों और इंश्योरेंस कंपनियों के रेकॉर्ड में दर्ज अपनी सूचनाओं को डिलीट करने को कह सकते हैं.
from The Navbharattimes https://ift.tt/2IjdAu8
No comments:
Post a Comment