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Thursday, 27 September 2018

आधार को डीलिंक करवाने का आसान तरीका

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्राइवेट कंपनियों के साथ आधार लिंक करवाना अनिवार्य नहीं है. अब आप टेलिकॉम कंपनियों, बैंकों, म्यूचुअल फंडों और इंश्योरेंस कंपनियों के रेकॉर्ड में दर्ज अपनी सूचनाओं को डिलीट करने को कह सकते हैं.

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